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अनुच्छेद 1 |
संघ कानाम और राज्य क्षेत्र |
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अनुच्छेद 2 |
नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना |
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अनुच्छेद 3 |
राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन |
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अनुच्छेद 4 |
पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां |
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अनुच्छेद 5 |
संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता |
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अनुच्छेद 6 |
भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता |
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अनुच्छेद 7 |
पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता |
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अनुच्छेद 8 |
भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता |
|
अनुच्छेद 9 |
विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना |
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अनुच्छेद 10 |
नागरिकता के अधिकारों का बना रहना |
|
अनुच्छेद 11 |
संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन |
|
अनुच्छेद 12 |
राज्य की परिभाषा |
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अनुच्छेद 13 |
मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां |
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अनुच्छेद 14 |
विधि के समक्ष समानता |
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अनुच्छेद 15 |
धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध |
|
अनुच्छेद 16 |
लोक नियोजन में अवसर की समानता |
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अनुच्छेद 17 |
अस्पृश्यता का अंत |
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अनुच्छेद 18 |
उपाधीयों का अंत |
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अनुच्छेद 19 |
वाक् की स्वतंत्रता |
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अनुच्छेद 20 |
अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण |
|
अनुच्छेद 21 |
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता |
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अनुच्छेद 21 क |
6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार |
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अनुच्छेद 22 |
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण |
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अनुच्छेद 23 |
मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम |
|
अनुच्छेद 24 |
कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत |
|
अनुच्छेद 25 |
धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता |
|
अनुच्छेद 26 |
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता |
|
अनुच्छेद 29 |
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण |
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अनुच्छेद 30 |
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार |
|
अनुच्छेद 32 |
अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार |
|
अनुच्छेद 36 |
परिभाषा |
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अनुच्छेद 40 |
ग्राम पंचायतों का संगठन |
|
अनुच्छेद 48 |
कृषि और पशुपालन संगठन |
|
अनुच्छेद 48 क |
पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा |
|
अनुच्छेद 49 |
राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण |
|
अनुच्छेद 50 |
कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण |
|
अनुच्छेद 51 |
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा |
|
अनुच्छेद 51 क |
मूल कर्तव्य |
|
अनुच्छेद 52 |
भारत का राष्ट्रपति |
|
अनुच्छेद 53 |
संघ की कार्यपालिका शक्ति |
|
अनुच्छेद 54 |
राष्ट्रपति का निर्वाचन |
|
अनुच्छेद 55 |
राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती |
|
अनुच्छेद 56 |
राष्ट्रपति की पदावधि |
|
अनुच्छेद 57 |
पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता |
|
अनुच्छेद 58 |
राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए |
|
अनुच्छेद 59 |
राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते |
|
अनुच्छेद 60 |
राष्ट्रपति की शपथ |
|
अनुच्छेद 61 |
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया |
|
अनुच्छेद 62 |
राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां |
|
अनुच्छेद 63 |
भारत का उपराष्ट्रपति |
|
अनुच्छेद 64 |
उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना |
|
अनुच्छेद 65 |
राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य |
|
अनुच्छेद 66 |
उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन |
|
अनुच्छेद 67 |
उपराष्ट्रपति की पदावधि |
|
अनुच्छेद 68 |
उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन |
|
अनुच्छेद 69 |
उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ |
|
अनुच्छेद 70 |
अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन |
|
अनुच्छेद 71 |
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय |
|
अनुच्छेद 72 |
क्षमादान की शक्ति |
|
अनुच्छेद 73 |
संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
|
अनुच्छेद 74 |
राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद |
|
अनुच्छेद 75 |
मंत्रियों के बारे में उपबंध |
|
अनुच्छेद 76 |
भारत का महान्यायवादी |
|
अनुच्छेद 77 |
भारत सरकार के कार्य का संचालन |
|
अनुच्छेद 78 |
राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य |
|
अनुच्छेद 79 |
संसद का गठन |
|
अनुच्छेद 80 |
राज्य सभा की सरंचना |
|
अनुच्छेद 81 |
लोकसभा की संरचना |
|
अनुच्छेद 83 |
संसद के सदनो की अवधि |
|
अनुच्छेद 84 |
संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता |
|
अनुच्छेद 85 |
संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन |
|
अनुच्छेद 87 |
राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण |
|
अनुच्छेद 88 |
सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार |
|
अनुच्छेद 89 |
राज्यसभा का सभापति और उपसभापति |
|
अनुच्छेद 90 |
उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना |
|
अनुच्छेद 91 |
सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति |
|
अनुच्छेद 92 |
सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना |
|
अनुच्छेद 93 |
लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
|
अनुच्छेद 94 |
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना |
|
अनुच्छेद 95 |
अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां |
|
अनुच्छेद 96 |
अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना |
|
अनुच्छेद 97 |
सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते |
|
अनुच्छेद 98 |
संसद का सविचालय |
|
अनुच्छेद 99 |
सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
|
अनुच्छेद 100 |
संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति |
|
अनुच्छेद 108 |
कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक |
|
अनुच्छेद 109 |
धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया |
|
अनुच्छेद 110 |
धन विधायक की परिभाषा |
|
अनुच्छेद 111 |
विधेयकों पर अनुमति |
|
अनुच्छेद 112 |
धन विधायक की परिभाषा |
|
अनुच्छेद 118 |
प्रक्रिया के नियम |
|
अनुच्छेद 120 |
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
|
अनुच्छेद 123 |
संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति |
|
अनुच्छेद 124 |
उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन |
|
अनुच्छेद 125 |
न्यायाधीशों का वेतन |
|
अनुच्छेद 126 |
कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति |
|
अनुच्छेद 127 |
तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति |
|
अनुच्छेद 128 |
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति |
|
अनुच्छेद 129 |
उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना |
|
अनुच्छेद 130 |
उच्चतम न्यायालय का स्थान |
|
अनुच्छेद 131 |
उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता |
|
अनुच्छेद 137 |
निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन |
|
अनुच्छेद 143 |
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति |
|
अनुच्छेद 144 |
सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता |
|
अनुच्छेद 148 |
भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक |
|
अनुच्छेद 149 |
नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया |
|
अनुच्छेद 150 |
संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप |
|
अनुच्छेद 153 |
राज्यों के राज्यपाल |
|
अनुच्छेद 154 |
राज्य की कार्यपालिका शक्ति |
|
अनुच्छेद 155 |
राज्यपाल की नियुक्ति |
|
अनुच्छेद 156 |
राज्यपाल की पदावधि |
|
अनुच्छेद 157 |
राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ |
|
अनुच्छेद 158 |
राज्यपाल के पद के लिए शर्तें |
|
अनुच्छेद 159 |
राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
|
अनुच्छेद 163 |
राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद |
|
अनुच्छेद 164 |
मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध |
|
अनुच्छेद 165 |
राज्य का महाधिवक्ता |
|
अनुच्छेद 166 |
राज्य सरकार का संचालन |
|
अनुच्छेद 167 |
राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य |
|
अनुच्छेद 168 |
राज्य के विधान मंडल का गठन |
|
अनुच्छेद 170 |
विधानसभाओं की संरचना |
|
अनुच्छेद 171 |
विधान परिषद की संरचना |
|
अनुच्छेद 172 |
राज्यों के विधानमंडल कि अवधी |
|
अनुच्छेद 176 |
राज्यपाल का विशेष अभिभाषण |
|
अनुच्छेद 177 |
सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार |
|
अनुच्छेद 178 |
विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
|
अनुच्छेद 179 |
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना |
|
अनुच्छेद 180 |
अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति |
|
अनुच्छेद 181 |
अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना |
|
अनुच्छेद 182 |
विधान परिषद का सभापति और उपसभापति |
|
अनुच्छेद 183 |
सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना |
|
अनुच्छेद 184 |
सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति |
|
अनुच्छेद 185 |
संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना |
|
अनुच्छेद 186 |
अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते |
|
अनुच्छेद 187 |
राज्य के विधान मंडल का सविचाल |
|
अनुच्छेद 188 |
सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
|
अनुच्छेद 189 |
सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति |
|
अनुच्छेद 199 |
धन विदेश की परिभाषा |
|
अनुच्छेद 200 |
विधायकों पर अनुमति |
|
अनुच्छेद 202 |
वार्षिक वित्तीय विवरण |
|
अनुच्छेद 213 |
विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति |
|
अनुच्छेद 214 |
राज्यों के लिए उच्च न्यायालय |
|
अनुच्छेद 215 |
उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना |
|
अनुच्छेद 216 |
उच्च न्यायालय का गठन |
|
अनुच्छेद 217 |
उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें |
|
अनुच्छेद 221 |
न्यायाधीशों का वेतन |
|
अनुच्छेद 222 |
एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण |
|
अनुच्छेद 223 |
कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति |
|
अनुच्छेद 224 |
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति |
|
अनुच्छेद 226 |
कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति |
|
अनुच्छेद 231 |
दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना |
|
अनुच्छेद 233 |
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति |
|
अनुच्छेद 241 |
संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय |
|
अनुच्छेद 243 |
पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां |
|
अनुच्छेद 244 |
अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन |
|
अनुच्छेद 248 |
अवशिष्ट विधाई शक्तियां |
|
अनुच्छेद 252 |
दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति |
|
अनुच्छेद 254 |
संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति |
|
अनुच्छेद 256 |
राज्यों की और संघ की बाध्यता |
|
अनुच्छेद 257 |
कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण |
|
अनुच्छेद 262 |
अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय |
|
अनुच्छेद 263 |
अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन |
|
अनुच्छेद 266 |
संचित निधी |
|
अनुच्छेद 267 |
आकस्मिकता निधि |
|
अनुच्छेद 269 |
संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर |
|
अनुच्छेद 270 |
संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर |
|
अनुच्छेद 280 |
वित्त आयोग |
|
अनुच्छेद 281 |
वित्त आयोग की सिफारिशे |
|
अनुच्छेद 292 |
भारत सरकार द्वारा उधार लेना |
|
अनुच्छेद 293 |
राज्य द्वारा उधार लेना |
|
अनुच्छेद 300 क |
संपत्ति का अधिकार |
|
अनुच्छेद 301 |
व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता |
|
अनुच्छेद 309 |
राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों |
|
अनुच्छेद 310 |
संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि |
|
अनुच्छेद 313 |
संक्रमण कालीन उपबंध |
|
अनुच्छेद 315 |
संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग |
|
अनुच्छेद 316 |
सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि |
|
अनुच्छेद 317 |
लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना |
|
अनुच्छेद 320 |
लोकसेवा आयोग के कृत्य |
|
अनुच्छेद 323 क |
प्रशासनिक अधिकरण |
|
अनुच्छेद 323 ख |
अन्य विषयों के लिए अधिकरण |
|
अनुच्छेद 324 |
निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना |
|
अनुच्छेद 329 |
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन |
|
अनुच्छेद 330 |
लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण |
|
अनुच्छेद 331 |
लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व |
|
अनुच्छेद 332 |
राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण |
|
अनुच्छेद 333 |
राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व |
|
अनुच्छेद 343 |
संघ की परिभाषा |
|
अनुच्छेद 344 |
राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति |
|
अनुच्छेद 350 क |
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं |
|
अनुच्छेद 351 |
हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश |
|
अनुच्छेद 352 |
आपात की उदघोषणा का प्रभाव |
|
अनुच्छेद 356 |
राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध |
|
अनुच्छेद 360 |
वित्तीय आपात के बारे में उपबंध |
|
अनुच्छेद 368 |
सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया |
|
अनुच्छेद 377 |
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध |
|
अनुच्छेद 378 |
लोक सेवा आयोग के बारे |